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J&K: शाही शादी पर सरकार की पाबंदी, तय की मेहमानों की संख्या

लोकसभा में वेडिंग बिल पास होने में अभी भले ही समय हो मगर जम्मू-कश्मीर में शादी समेत सभी निजी और सरकारी आयोजन सादगी भरे होंगे।

Updated on: 21 Feb 2017, 06:51 PM

highlights

  • जम्मू-कश्मीर ने लगाई शाही शादियों पर पाबंदिया, लाउडस्पीकर के प्रयोग पर बैन 
  • शादी में मेहमान बुलाने की संख्या तय, खाने के आइटम भी रहेंगे निश्चित
  • सरकारी आयोजन पर भी लागू होंगी ये पाबंदिया, आदेश 1 अप्रैल, 2017 से लागू होगा

नई दिल्ली:

लोकसभा में वेडिंग बिल पास होने में अभी भले ही समय हो मगर जम्मू-कश्मीर में शादी समेत सभी निजी और सरकारी आयोजन सादगी भरे होंगे। राज्र्य सरकार ने मंगलवार को एक फैसला लिया है कि अब सरकारी और निजी किसी भी तरह के आयोजन में लाउडस्पीकर और पटाखों का इस्तेमाल नहीं होगा।

उपभोक्ता मंत्री जुल्फिकार अली ने इस फैसले पर कहा,'यह जरूरी वस्तुओं का गलत तरीके से जो उपयोग हो रहा है उसके लिए लगाया गया है।'

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सरकार ने शादी के फंक्शन पर भी पाबंदियां लगाई है। अब से राज्य में होने वाली शादी में लड़की वाले कुल 500 और लड़के वाले कुल 400 लोग ही बुला सकेंगे। वहीं सगाई जैसे छोटे कार्यक्रमों के लिए 100 से ज्यादा लोगों को ही आमंत्रित किया जा सकता है।

शादियों में शाकाहारी और मांसाहारी सिर्फ 7 आइटम ही बनाए जा सकते हैं।  शादी में बचने वाला खाना गरीबों में बांटने की जिम्मेदारी आयोजक की होगी। इसके अलावा प्लास्टिक के सामान को अच्छी तरह से डिस्पोज करना होगा। इसके अलावा न्यौते में कार्ड के साथ ड्राईफ्रूट औऱ मिठाई देने पर भी पांबदी लगा दी गई है। यह आदेश 1 अप्रैल, 2017 से लागू होगा।