प्रद्युम्न मर्डर केस: आरोपी छात्र को ज़मानत देने से कोर्ट ने किया इनकार
कोर्ट ने उसे ज़मानत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 21 हज़ार का जुर्माना भी लगाया।
नई दिल्ली:
प्रद्युम्न हत्या केस में गुरुग्राम सेशन कोर्ट से आरोपी छात्र को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उसे ज़मानत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 21 हज़ार का जुर्माना भी लगाया।
यह जुर्माना बार-बार ज़मानत अर्ज़ी डाल कर कोर्ट का टाइम बर्बाद करने के लिए लगाया गया है। ये दूसरी बार था जब बेल को लेकर आरोपी को फटकार लगी हो। इससे पहले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भी उसकी ज़मानत याचिका ख़ारिज हो चुका है।
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की तरफ से बालिग़ करार दिए जाने के बाद से पूरे मामले की सुनवाई गुरुग्राम सेशन कोर्ट में चल रही है। पिछली सुनवाई 6 जनवरी को हुई थी ।
उस दिन आरोपी की जमानत याचिका पर बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट में बचाव पक्ष ने आगे की सुनवाई बंद कमरे में करने की मांग की जिसे अदालत ने मंज़ूर कर लिया।
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आरोपी की तरफ से सीबीआई की कस्टडी, और उम्र निर्धारित करने के लिए सर्टिफिकेट की मांग करने वाली CBI की याचिका को चुनौती देते हुए एप्लीकेशन लगाए गए हैं जिनपर 22 जनवरी को सुनवाई होगी।
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