मालेगांव ब्लास्ट मामले के आरोपी कुलकर्णी को मिली जमानत
साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, ले. कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित के बाद मालेगांव ब्लास्ट मामले मे आरोपी समीर कुलकर्णी को सेशन कोर्ट ने जमानत दी है।
नई दिल्ली:
साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, ले. कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित के बाद मालेगांव ब्लास्ट मामले मे आरोपी समीर कुलकर्णी को सेशन कोर्ट ने जमानत दी है। इस धमाके से जुड़े दूसरे आरोपियों को मिली जमानत के आधार पर कोर्ट ने कुलकर्णी के संबंध में ये फैसला लिया है।
2008 में हुए मालेगांव धमाका मामले में कुलकर्णी को 50,000 रुपये के बॉन्ड पर जमानत दी गई है। इससे पहले इस मामले से जुड़े दूसरे आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। इनमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, ले. कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित और मेजर (रि.) रमेश उपाध्याय के नाम शामिल हैं।
29 सितंबर, 2008 को मालेगांव में हुए धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।
इस धमाके के तुरंत बाद कुलकर्णी को गिरफ्तार कर लिया गया था। कुलकर्णी को भोपाल में प्रिंटिंग प्रेस है। उस पर धमाके में इस्तेमा किये गए बम के लिये केमिकल उपलब्ध कराने का आरोप है।
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