हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति मामले में 30 जनवरी को होगी सुनवाई
आय से ज्यादा संपत्ति मामले में हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में 30 जनवरी को सुनवाई होगी.
नई दिल्ली:
आय से ज्यादा संपत्ति मामले में हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में 30 जनवरी को सुनवाई होगी. मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी की निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को न्यायाधीश ने खुद से अलग करते हुए अन्य पीठ को भेज दिया. न्यायमूर्ति मुक्त गुप्ता ने कहा कि सिंह की याचिका पर अन्य पीठ सुनवाई करेगी. वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी ने दिल्ली हाई कोर्ट से निचली अदालत के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया था.
Hearing in disproportionate asset case against former Chief Minister of Himachal Pradesh Virbhadra Singh, in a Delhi court, to be on 30th January.
— ANI (@ANI) January 25, 2019
पिछले साल 10 दिसंबर को निचली अदालत ने दंपत्ति के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि सिंह बिना हिसाब की रकम को सेब की बिक्री से मिली राशि के तौर पर पेश करके, कर प्राधिकारियों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे. अदालत ने कथित तौर पर अपराध को उकसावा देने के मामले में उनकी पत्नी और सात अन्य लोगों के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया था.
मामले के अन्य सात आरोपियों में एलआईसी एजेंट आनंद चौहान, चुन्नी लाल चौहान, जोगिंदर सिंह घाल्टा, प्रेम राज, वी चंद्रशेखर, लवन कुमार रोच और राम प्रकाश भाटिया शामिल है. सीबीआई ने वीरभद्र पर आरोप लगाया है कि वीरभद्र सिंह के पाद 10 करोड़ के मूल्य की संपत्ति उनके और परिवार के नाम है. इस मामले में वीरभद्र सिंह संतोषजनक जवाब देने में विफल रहे हैं.
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