logo-image

अगर आप लेते हैं सैलरी और IT रिटर्न में देते हैं गलत जानकारी तो सजा के लिए रहिए तैयार

अगर आप टैक्स बचाने के चक्कर में इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) में गलत जानकारी देते हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

Updated on: 19 Apr 2018, 12:07 AM

नई दिल्ली:

अगर आप टैक्स बचाने के चक्कर में इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) में गलत जानकारी देते हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आयकर विभाग ने सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को गलत आईटीआर फाइल करने को लेकर सावधान किया है।

आयकर विभाग ने कहा है कि ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसकी जानकारी उस कंपनी को भी दी जाएगी जिसमें वो कर्मचारी काम कर रहा है।

आयकर विभाग ने ऐसे कर्मचारियों को रिटर्न में इनकम कम बताने या फिर खर्चों और कटौतियों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने की आदत से बाज आने की सलाह दी है।

और पढ़ें: कठुआ, उन्नाव गैंगरेप पर मनमोहन की सीख, कहा- पीएम मोदी अपनी सलाह खुद करें फॉलो

आयकर विभाग के बेंगलुरु स्थित सेंट्रल प्रॉसेसिंग सेंटर (सीपीसी) ने इस बारे में करदाताओं को अडवाइजरी भी जारी की है।

अडवाइजरी में कहा गया है कि कुछ फायदे के लिए फ्रॉड टैक्स सलाहकारों से बचें क्योंकि आय कम दिखाना या कटौती को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाना अलग-अलग धाराओं के तहत दंडनीय अपराध है। आयकर की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

और पढ़ें: मेक इन इंडिया के मुरीद हुए स्वीडिश पीएम लवेन, भारत के साथ बढ़ाएंगे रक्षा साझेदारी