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वेंकैया नायडू ने CJI दीपक मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस का महाभियोग प्रस्ताव किया खारिज

राज्यसभा के सभापति वैकेंया नायडू ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस का महाभियोग प्रस्ताव का खारिज कर दिया है।

Updated on: 23 Apr 2018, 01:25 PM

highlights

  • वेंकैया नायडू ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को किया खारिज
  • कांग्रेस समेत कुल 7 विपक्षी दलों ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ था महाभियोग का नोटिस

नई दिल्ली:

राज्यसभा के सभापति वैकेंया नायडू ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (सीजेआई) दीपक मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस का महाभियोग प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।

नायडू ने माना कि महाभियोग प्रस्ताव में लगाए गए आरोपों में कोई दम नहीं है और उसे साबित नहीं किया जा सकता।

उप-राष्ट्रपति के आदेश में कहा गया है, 'मैंने महाभियोग प्रस्ताव में लगाए गए पांचों आरोपों और सभी दस्तावेजों को परखा है। प्रस्ताव में शामिल जो भी आरोप हैं, वह सीजेआई के खिलाफ दुर्व्यवहार का मामला साबित नहीं करता है।'

आदेश में कहा गया है कि जहां तब बात बेंच को केस ट्रांसफर किए जाने का है तो कामिनी जयसवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट इस स्थिति को स्पष्ट कर चुका है कि सीजेआई ही मास्टर ऑफ रोस्टर होगा।

उप-राष्ट्रपति ने कहा है कि देश के अटॉर्नी जनरल, संवैधानिक विशेषज्ञ और देश के मुख्य समाचार के संपादकों का एकमत में मानना है कि मौजूदा प्रस्ताव किसी जज को हटाने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।

गौरतलब है कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर सीजेआई का बचाव करने का आरोप लगाते हुए उन्हें इस मामले में फैसला आने तक खुद को न्यायिक व प्रशासनिक कार्य से दूर रहने की सलाह दी थी।

गौरतलब है कि अभूतपूर्व फैसला लेते हुए कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष में शामिल सात दलों के 64 राज्यसभा सदस्यों ने शुक्रवार को प्रधान न्यायाधीश को कथित तौर पर कदाचार के पांच आरोपों के अधार पर हटाने के लिए उनपर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव सौंपा।

इसके बाद उप-राष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन ने विपक्ष के इस प्रस्ताव पर कानून और संविधान के विशेषज्ञों से राय ली थी।

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