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जीएसटी: सालाना 20 लाख से कम टर्नओवर वाले कारोबारी को कराना होगा रजिस्ट्रेशन

रेवेन्यू सक्रेटरी हसमुख अधिया ने कहा है कि सालाना 20 लाख से कम का करोबार करना वाले व्यापारियों को जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।

Updated on: 06 Jul 2017, 09:49 PM

नई दिल्ली:

रेवेन्यू सक्रेटरी हसमुख अधिया ने कहा है कि सालाना 20 लाख से कम का करोबार करना वाले व्यापारियों को जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।

खबर आ रही थी कि ऐसे व्यापारी जो जीसटी सा बाहर रखे गए सामानों के व्यापार में हैं या फिर जिनकी सालाना आय 20 लाख से कम है और वो एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार नहीं कर रहे हैं उन्हें जीएसटी की व्यवस्था से छूट दी गई है।

रेवेन्यू सक्रेटरी हसमुख अधिया ने साफ किया है, '20 लाख से कम का करोबार करना वालले व्यापारियों को जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।'

देश भर में कारोबारियों के लिए सरकार ने gst.gov.in पोर्टल बनाया है। यह 25 जून ससे काम कर रहा है और इसके जरिए भेजे गए जीएसटीएन आईडी और पासवर्ड से लॉग इन कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

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रजिस्ट्रेशन करने में किसी भी तरह की परेशानी होने पर cbecmitra.helpdesk@gst.gov.in पर व्यापारी अपनी सारी डिटेल्स भेज सकते हैं या फिर जीएसटी हेल्पलाइन नंबर 1800-1200-232 पर कॉल कर सहायता ले सकते हैं।

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