अन्नाद्रमुक विधायकों पर सर्वोच्च न्यायालय में 13 नवंबर को करेगी सुनवाई
मद्रास उच्च न्यायालय में द्रमुक की ओर से दायर मुकदमे को सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए अन्नाद्रमुक नेता सेमालाई की ओर से दायर याचिका पर शीर्ष अदालत 13 नवंबर को सुनवाई करेगी।
नई दिल्ली:
अन्नाद्रमुक में विरोधी गुट के 11 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने की मांग को लेकर मद्रास उच्च न्यायालय में द्रमुक की ओर से दायर मुकदमे को सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए अन्नाद्रमुक नेता सेमालाई की ओर से दायर याचिका पर शीर्ष अदालत 13 नवंबर को सुनवाई करेगी।
वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की ओर से बुधवार को मामले को स्थानांतरित करने मांग पर दलील पेश करने के बाद न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने मामले को अगले हफ्ते सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
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अदालत को बताया गया कि आंध्र प्रदेश से संबंधित इसी प्रकार का एक मामला सर्वोच्च न्यायालय के सामने सुनवाई के लिए लंबित है।
गौरतलब है कि द्रमुक की ओर से अन्नाद्रमुक के उन 11 विधायकों को अयोग्य ठहराने को लेकर मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था, जो प्रदेश के वर्तमान उपमुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वल की अगुवाई में उस समय अन्नाद्रमुक में पार्टी के विरोधी खेमे में शामिल थे, क्योंकि इन्होंने विधानसभा में विश्वासमत के दौरान पार्टी की ओर से जारी ह्विप के खिलाफ वोट किया था।
द्रमुक की दलील है कि विधानसभा अध्यक्ष इन 11 विधायकों के खिलाफ दलबदल कानून के तहत कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
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