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सुप्रीम कोर्ट ने पुलिसकर्मियों की भारी कमी पर यूपी समेत 6 राज्यों के गृह सचिव को किया तलब

सुप्रीम कोर्ट ने देश के कई राज्यों में पुलिसकर्मियों के रिक्त पड़े पदों को लेकर सख्त रुख अख्तियार किया हैं।

Updated on: 17 Apr 2017, 05:52 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने देश के कई राज्यों में पुलिसकर्मियों के रिक्त पड़े पदों को लेकर सख्त रुख अख्तियार किया हैं। कोर्ट ने यूपी समेत छह राज्यों के गृह सचिव को तलब किया हैं। जिन राज्यों के अधिकारियों को तलब किया हैं, उनमे यूपी, बिहार,पश्चिमी बंगाल,झारखंड,तमिलनाडू और कर्नाटक शामिल हैं।

कोर्ट ने कहा कि अगले शुक्रवार को इन राज्यों के गृह सचिव या जॉइंट सेक्रेट्री अदालत में खुद पेश होकर बताये कि खाली पड़े पदों को भरने के लिए सरकार क्या कर रही हैं कोर्ट ने कहा कि वो 2013 से इस मामले की सुनवाई कर रहा हैं, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार पुलिसकर्मियों के खाली पड़े पदों को भरने के लिए गम्भीर नहीं है।

किस राज्य में कितने पद खाली

सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकारों ने जो रिपोर्ट दाखिल की हैं, उसके मुताबिक यूपी में डेढ़ लाख से ज़्यादा , पश्चिमी बंगाल में 37 हज़ार 325, कर्नाटक में 24 हज़ार 399, झारखण्ड में 26303, बिहार में 34554, और तमिलनाडु में 19, 803 पद खाली है।

क्या हैं याचिककर्ता की मांग

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ,वकील मनीष कुमार की याचिका पर सुनवाई कर रहा हैं.. मनीष कुमार ने याचिका में साल 2015 की रिपोर्ट का हवाला दिया हैं, जिसके मुताबिक देश भर में पुलिस कर्मियों के 5 लाख 42 हज़ार से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं जिससे कि फिलहाल ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर काम का बोझ ज्यादा है और राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही हैं।

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याचिका में पुलिसकर्मियों के वेलफ़ेयर की स्कीमों को बनाने और उनकी दिक्कतों के समाधान के लिए पुलिस कमीशन बनाने की मांग की गई हैं।याचिका में कोर्ट से ऐसा निर्देश देने की मांग की गई हैं जिसके चलते पुलिसकर्मियों के काम के घण्टे तय हो और समय समय पर उन्हें ट्रेनिंग दिए जाने की व्यवस्था हो।

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