मुख्य न्यायाधीश ही सबसे ऊपर, उन पर अविश्वास नहीं दिखाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने बेंचों के गठन और उनके अधिकार क्षेत्र और केसेज के आबंटन को लेकर पारदर्शिता और नियम बनाने के मामले पर दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है।
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने बेंचों के गठन और उनके अधिकार क्षेत्र और मामलों के आवंटन को लेकर पारदर्शिता और नियम बनाने के मामले पर दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस संस्थान के प्रमुख हैं और मामलों की सुनवाई करने के लिये बेंच का गठन करने का संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है।
बेंच के लिए फैसला लिखते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, 'भारत के मुख्य न्यायधीश अपने समकक्षों में प्रथम हैं और मुकदमों के आवंटन और बेंच के गठन का अधिकार उनके पास है।'
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस के कार्यालय को स्वतंत्र सेफ गार्ड दिए गए हैं और उनके पास बेंचों के गठन को लेकर विशिष्ट अधिकार है।
कोर्ट ने कहा कि यह याचिका शर्मनाक है और संविधान ने चीफ जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट का कामकाज चलाने के लिए भरोसा किया है।
सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें चीफ जस्टिस के अधिकार क्षेत्र और मामलों के आवंटन को लेकर पारदर्शिता और नियम बनाने के मामले पर खाका तैयार करने की मांग की गई थी।
ये याचिका 12 जनवरी को कामकाज में अनियमितताओं को लेकर हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों की प्रेस कांफ्रेंस के बाद दायर की गई थी।
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