कावेरी जल विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा
इसके पहले कर्नाटक सरकार ने 20 सितंबर के आदेश में बदलाव की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। सरकार का कहना था कि उनके पास पर्याप्त पानी नहीं है।
नई दिल्ली:
कावेरी जल विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। इस दौरान तमिलनाडु को दो हजार क्यूसेक पानी रोजाना मिलेगा। इसके पहले कर्नाटक सरकार ने 20 सितंबर के आदेश में बदलाव की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। सरकार का कहना था कि उसके पास पर्याप्त पानी नहीं है।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने 20 सितंबर को कर्नाटक सरकार को आदेश दिया था कि 27 सितंबर तक रोजाना तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का 6 हजार क्यूसेक पानी छोड़े। इसके बाद शीर्ष अदालत ने पानी की मात्रा बढ़ाकर 9 हजार क्यूसेक कर दी थी।
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Maa Laxmi Upay: देवी लक्ष्मी की चैत्र पूर्णिमा की रात करें ये उपाय, पाएं धन-वैभव और समृद्धि
-
Chaitra purnima 2024: चैत्र पूर्णिमा के दिन गलती से भी न करें ये 5 काम, देवी लक्ष्मी हो जाएंगी नाराज
-
Kastbhanjan Hanuman Mandir: हनुमान जी से डरकर से यहां शनिदेव ने धारण किया था स्त्री रूप, जानें इस मंदिर की पौराणिक कथा
-
Hanuman Jayanti Upay: नही हो रही धन में वृद्धि और करियर में चाहिए तरक्की, तो आज जरूर करें ये उपाय