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अरुण जेटली मानहानि मामले में राघव चड्ढा झटका, SC ने कहा-चलता रहेगा मुकदमा

वित्त मंत्री अरुण जेटली मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से आप नेता राघव चड्ढा को झटका लगा है। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता राघव चढ्ढा की याचिका खारिज कर दी है।

Updated on: 15 Dec 2017, 04:58 PM

नई दिल्ली:

वित्त मंत्री अरुण जेटली मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से आप नेता राघव चड्ढा को झटका लगा है। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता राघव चढ्ढा की याचिका खारिज कर दी है।

राघव चड्ढा ने याचिका दायर की थी जिसमें उनके खिलाफ मानहानि मामले में चल रहा मुकदमा रद्द करने की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट में राघव ने कहा कि उन्होंने सिर्फ अरविंद केजरीवाल के ट्वीट को रिट्वीट किया था और ये आपराधिक मानहानि का केस नहीं है अगर ये अपराध है तो आईटी एक्ट के तहत उन पर मामला चलाया जाए न कि आईपीसी के तहत।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, ए एम खानविलकर और डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने चड्ढा की दलील को खारिज कर दिया। A bench

बेंच ने कहा, 'हमने अपकी दलील काफी सुनी। सुना। खारिज।'

चड्ढा के वकील आनंद ग्रोवर ने कहा कि मुद्दा संवैधानिक सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि वो कानून जो आईटी ऐक्ट के तहत है क्या उसपर मेजिट्रेट की कोर्ट में सुनवाई की जा सकती है।

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जेटली के वकील मुकुल रोहतगी, रंजीत कुमार, सिद्धार्थ लूथरा ने चड्ढा की अपील को खारिज किये जाने की मांग की।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 25 सितंबर को चड्ढा की याचिका को खारिज कर दिया था और रीट्वीट करने को अपराध माना था और राघव चड्ढा के खिलाफ मुकदमा जारी रखने का निर्देश दिया था।

मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट ने आप नेताओं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन किया था।

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हाईकोर्ट ने कहा था कि रीट्वीट मानहानि का आपराधिक मामला बनता है या नहीं इस पर सभी परिस्थितियों को देखते हुए ट्रायल कोर्ट ही फैसला देगा।

इस मामले में चड्ढा के अलावा अरविंद केजरीवाल, आशुतोष, संजय सिंह, कुमार विश्वास और दीपक वाजपेयी भी आरोपी हैं।

चड्ढा ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने निचली अदालत में मामला चलाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

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