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मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी मामला: केंद्र सरकार को SC का नोटिस, मेडिकल कॉलेज के लिए नहीं मिली थी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने जौहर ट्रस्ट की याचिका पर केंद्र और मेडिकल काउंसिल को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर केंद्र और मेडिकल काउंसिल को नोटिस का जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है।

Updated on: 19 Jun 2017, 01:24 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने जौहर ट्रस्ट की याचिका पर केंद्र और मेडिकल काउंसिल को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर केंद्र और मेडिकल काउंसिल को नोटिस का जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है।

उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यनिवर्सिटी समाजवादी पार्टी नेता आज़म खां की है। विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज स्थापित करना चाह रहा था जिसके लिए सरकार से अनुमति नहीं मिली और इस मामले को लेकर मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

इस मामले पर सुनवाई करते हुए अब सप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसिल को नोटिस जारी किया है। याचिका में ट्रस्ट का आरोप है कि बिना ज़रूरी प्रक्रिया का पालन किए ही उसकी दरख्वास्त ठुकरा दी गई है।

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