सुप्रीम कोर्ट ने लोकायुक्त नियुक्त नहीं करने वाले राज्यों से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करने वाले 12 राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करने वाले 12 राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी से दो हफ्तों के अंदर हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है। जिन राज्यों से जवाब मांगा गया है उनमें दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु जैसे राज्य शामिल हैं।
कोर्ट ने यह नोटिस सरकारी संगठन कॉमन कॉज द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। इस याचिका के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के 27 अप्रैल 2017 के फैसले के बावजूद अभी तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं करने का मुद्दा उठाया गया है।
और पढ़ें: 45 दिन बाद मालदीव के राष्ट्रपति ने देश से आपातकाल हटाया
कोर्ट ने पिछले साल एक फैसले में कहा था कि लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता के मुद्दे समेत प्रस्तावित संशोधनों को संसद से पारित होने तक लोकपाल कानून पर अमल निलंबित रखना न्यायोचित नहीं है।
इस दौरान पीठ ने कहा था कि यह एक व्यवहारिक कानून है और इसके सावधानों को लागू करने में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगता है।
और पढ़ें: भारत को घेरने के लिये चीन ने पाकिस्तान को बेचा शक्तिशाली मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Dharma According To Ramayana: रामायण के अनुसार धर्म क्या है? जानें इसकी खासियत
-
Principles Of Hinduism : क्या हैं हिंदू धर्म के सिद्धांत, 99% हिंदू हैं इससे अनजान
-
Akshaya Tritiya 2024: अक्षय तृतीया के दिन शुभ मुहूर्त में खरीदें सोना-चांदी, भग्योदय होने में नहीं लगेगा समय
-
Types Of Kaal Sarp Dosh: काल सर्प दोष क्या है? यहां जानें इसके प्रभाव और प्रकार के बारे में