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सुप्रीम कोर्ट ने सिख दंगों से जुड़ी 190 फाइलें जमा कराने के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 1984 सिख दंगों से जुड़ी 190 फाइलें अदालत में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। एआईटी ने यह फाइलें बंद कर दी थीं।

Updated on: 24 Mar 2017, 02:12 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 1984 सिख दंगों से जुड़ी 190 फाइलें अदालत में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। एसआईटी ने यह फाइलें बंद कर दी थीं।

सिख विरोधी दंगों को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इससे पहले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से जांच संबंध में सुझाव मांगे थे।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट भी इससे पहले भी सुनवाई में केंद्र सरकार को निर्देश दे चुका था कि वो सिख दंगे संबंधित जांच और कोर्ट में चल रहे केसों ट्रायल से जुड़ी विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को सौंपे । कोर्ट ने चार हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिए थे।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि 1984 की सिख विरोधी हिंसा के सारे मामलों की सुप्रीम कोर्ट निगरानी करें और सभी मामलों के ट्रायल शुरू किए जाएं।

केंद्र सरकार ने तीन साल पहले इन मामलों में SIT का गठन किया था, लेकिन ये भी सिर्फ 21 मामलों की दोबारा जांच कर रही है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह के रवैये से दंगे के शिकार लोगों और कानून का मखौल उड़ाया जा रहा है। कोर्ट ने इसके पहले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

गौरतलब है कि एसआईटी ने 32 साल पहले दिल्ली पुलिस की ओर से दायर किए गए सिख दंगे से जुड़े 650 केसों की पड़ताल की थी। इनमें यह पाया गया था कि 59 केस की फिर से जांच किए जाने की जरूरत है।

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