logo-image

आधार पर अंतरिम राहत, SC ने बैंक खातों-मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ाई

प्रमुख योजनाओं को आधार नंबर से जोड़े जाने की तारीख को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दी है।

Updated on: 15 Dec 2017, 01:24 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने सभी योजनाओं को आधार को लिंक कराने की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च 2018 तक कर दिया है।

कोर्ट ने बैंक खातों और मोबाइल के साथ अन्य प्रमुख योजनाओं को आधार नंबर से जोड़े जाने की डेडलाइन को 31 दिसंबर 2017 से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 तक कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में इस मामले की सुनवाई 17 जनवरी से शुरू होगी। इससे पहले कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है।

नए बैंक खातों को खोलने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति साफ की है। कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड के बिना बैंक खाते खोले जा सकते हैं, लेकिन आवेदक को इस बात का प्रमाण देना होगा कि उसने आधार कार्ड के लिए आवेदन कर रखा है।

आपको बता दें कि सरकार ने अभी तक आधार को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने को लेकर कुल 139 अधिसूचनाएं जारी की है, जिसमें इसे मनरेगा से लेकर पेंशन योजना और प्रोविडेंड फंड से लेकर प्रधानमंत्री जन-धन योजना तक को जोड़ने का निर्देश दिया गया है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई में पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने इस मामले में राहत की मांग को लेकर गुरुवार को करीब साढ़े तीन घंटों तक सुनवाई करने के बाद अपना फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।

इसमें विभिन्न याचिकाकर्ताओं ने आधार को निजता के अधिकार का मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी है।

और पढ़ें: एग्जिट पोल्स में BJP की जीत, सेंसेक्स में 300 से अधिक अंकों की उछाल