गंगा को प्रदूषित किया तो होगी 7 साल की जेल, 100 करोड़ जुर्माना
भारत की जीवनदायिनी गंगा नदी पर जल्द ही केंद्र सरकार एक कानून पारित कर सकती है। अब अगर कोई गंगा को प्रदूषित करने की कोशिश करता है तो उसे 7 साल की जेल हो सकती है।
नई दिल्ली:
भारत की जीवनदायिनी गंगा नदी पर जल्द ही केंद्र सरकार एक कानून पारित कर सकती है। अब अगर कोई गंगा को प्रदूषित करने की कोशिश करता है तो उसे 7 साल की जेल हो सकती है। इतना ही नहीं नए कानून के हिसाब से गंगा को प्रदूषित करने वालों पर 100 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
केंद्र सरकार ने गंगा नदी को बचाने के लिए एक समिति गठित की थी जिसने गंगा को स्वच्छ रखने के लिए राष्ट्रीय नदी गंगा विधेयक 2017 बिल तैयार किया है।
इस बिल के अनुसार अगर कोई भी गंगा को प्रदूषित करेगा, नदी के बहाव को रोकने की कोशिश करेगा या बदलाव की कोशिश करेगा, गंगा के तटों पर खनन करेगा और बिना अनुमति के निर्माण कार्य करेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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अगर समिति द्वारा बनाए गए इस बिल पर कानून बनता है तो यह देश का किसी नदी पर बनने वाला पहला कानून होगा। बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट गंगा को भारत के पहले जीवित तंत्र के रूप में मान्यता दे चुका है।
इसके मुताबिक गंगा को भारत के दोनों पौराणिक नदियों को अब एक मानव की तरह संविधान की ओर से मुहैया कराए गए सभी अधिकार मिल सकेंगे।
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