सुनंदा पुष्कर मौत मामला : शशि थरूर को विदेश जाने की मिली इजाज़त, इतने रुपए कराने होंगे जमा
सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने शशि थरूर को विदेश जाने की इजाज़त दे दी है।
नई दिल्ली:
सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने शशि थरूर को विदेश जाने की इजाज़त दे दी है।
बुधवार को कोर्ट ने शशि थरूर को विदेश जाने से पहले 2 लाख रुपए जमा करने के भी आदेश दिए हैं। FDR( फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर) के तहत कोर्ट में ये रकम थरूर को जमा कराने होंगे जो उनके लौटने के बाद वापस कर दिए जाएंगे।
बता दें कि 7 जुलाई को शशि थरूर की चार्जशीट पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनके विदेश जाने पर रोक लगा दी थी। थरूर पर 'सुनंदा पुष्कर को आत्महत्या' के लिए उकसाने का आरोप लगा है।
इससे पहले 24 मई (गुरुवार) दिल्ली की एक अदालत में सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़े केस को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) समर विशाल की कोर्ट में करने के लिए सुनवाई हुई थी। जिसे मंजूर कर लिया गया था।
इससे पहले 14 मई को दिल्ली पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दायर की थी। इस चार्जशीट में सुनंदा पुष्कर के पति और कांग्रेस नेता शशि थरूर को धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) और 498A के तहत आरोपी के रूप में नामित किया गया था।
हालांकि, थरूर ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट में लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया था।
गौरतलब है कि 17 जनवरी, 2014 की रात दिल्ली के एक 5 स्टार होटल के कमरे में कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर (51) मृत मिली थीं।
और पढ़ें : शशि थरूर के दफ़्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हमला, कांग्रेस सांसद बोले- बयान पर अब भी कायम
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Hanuman Jayanti 2024 Date: हनुमान जयंती पर बनेगा गजलक्ष्मी राजयोग, जानें किन राशियो की होगी आर्थिक उन्नति
-
भारत के इस मंदिर में नहीं मिलती पुरुषों को एंट्री, यहां होते हैं कई तांत्रिक अनुष्ठान
-
Mars Transit in Pisces: 23 अप्रैल 2024 को होगा मीन राशि में मंगल का गोचर, जानें देश और दुनिया पर इसका प्रभाव
-
Kamada Ekadashi 2024: कामदा एकादशी से पहले जरूर करें 10 बार स्नान, सफलता मिलने में नहीं लगेगा समय