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जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 35A पर आज SC करेगा सुनवाई

जम्मू कश्मीर के लिए विशेष व्यवस्था करने वाले संविधान के अनुच्‍छेद 35-A के खिलाफ दायर पीआईएल पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।

Updated on: 14 May 2018, 08:22 AM

नई दिल्ली:

जम्मू कश्मीर के लिए विशेष व्यवस्था करने वाले संविधान के अनुच्‍छेद 35-A के खिलाफ दायर पीआईएल पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।

अनुच्‍छेद 35ए की संवैधानिक वैधता को चार याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई है।

एनजीओ 'वी द सिटीजन' ने मुख्‍य याचिका 2014 में दायर की थी। इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और डी वाई चंद्रचुद की बैंच सुनवाई करेगी।

इस याचिका में कहा गया है कि इस अनुच्छेद के चलते जम्मू-कश्मीर के बाहर के भारतीय नागरिकों को राज्य में संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं है।

वहीं कोर्ट में दायर याचिका पर अलगाववादी नेताओं ने एक सूर में कहा है कि अगर कोर्ट राज्य के लोगों के हितों के खिलाफ कोई फैसला देता है, तो जनता आंदोलन के लिए तैयार हो जाए।

बता दें कि आर्टिकल 35ए जम्मू और कश्मीर के संविधान में शामिल है, जिसके मुताबिक राज्य में रहने वाले नागरिकों को कई विशेषाधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल के अनुसार राज्य से बाहर रहने वाले लोग वहां जमीन नहीं खरीद सकते, न ही हमेशा के लिए बस सकते हैं।

इतना ही नहीं बाहर के लोग राज्य सरकार की स्कीमों का लाभ नहीं उठा सकते और ना ही सरकार के लिए नौकरी कर सकते हैं।

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