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सिक्ख विरोधी दंगा: SC ने बंद किए गए मामलों की जांच के लिए बनाई कमेटी

सुप्रीम कोर्ट ने सिक्ख दंगों से जुड़े 199 मामलों को बंद करने के एसआईटी के फैसलों की जांच के लिए दो रिटायर्ज जजों की कमेटी बनाई है।

Updated on: 01 Sep 2017, 02:35 PM

highlights

  • सिक्ख दंगों से जुड़े 199 मामलों को बंद करने के एसआईटी के फैसलों की जांच के लिए SC ने दो रिटायर्ज जजों की कमेटी बनाई
  • सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ज जज जे एम पांचाल और के एस राधाकृष्णन के नेतृत्व में बनी कमेटी 5 सितंबर से काम करना शुरू करेगी

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने सिक्ख दंगों से जुड़े 199 मामलों को बंद करने के एसआईटी के फैसलों की जांच के लिए दो रिटायर्ज जजों की कमेटी बनाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ज जज जे एम पांचाल और के एस राधाकृष्णन के नेतृत्व में बनी कमेटी 5 सितंबर से काम करना शुरू करेगी। कमेटी तीन महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी।

गौरतलब है कि सिक्ख दंगों की जांच कर रही एसआईटी ने इससे जुड़े 199 मामलों को बंद किए जाने की सिफारिश की है। जजों की समिति शुरुआत में ही बंद किए गए 199 केसों के अलावा 42 अन्य मामलों की फाइलों को को भी देखेगा।

गौरतलब है कि 16 अगस्त को 1984 की सिख विरोधी हिंसा के मामले की कोर्ट की निगरानी में जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई थी।

सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से गठित एसआईटी के 1984 दंगों से संबंधित 293 में से 240 मामलों को बंद करने के निर्णय पर संदेह जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इनमें में 199 मामलों को बंद करने के कारण बताने के लिए कहा था।

इससे पहले अटॉर्नी जनरल ने पीठ को बताया था कि 33 वर्ष बीत जाने के बाद भी इन मामलों में पीड़ितों और चश्मदीदों का कोई अता-पता नहीं है, जिससे जांच का कोई मतलब नहीं बनता है।

सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई कर कहा है जिसमें SIT की निगरानी करने और जांच व ट्रायल में तेजी लाने के आदेश देने की मांग की गई है।

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