logo-image

सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा CBI स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात कैडर के आईपीएस राकेश अस्थाना को सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा।

Updated on: 24 Nov 2017, 12:59 PM

highlights

  • राकेश अस्थाना की नियुक्ति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
  • इस मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात कैडर के आईपीएस राकेश अस्थाना को सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। 

जस्टिस आर के अग्रवाल की अध्यक्षता वाली बेंच की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को करेगी। एनजीओ 'कॉमन कॉज' ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि अस्थाना का नाम भ्रष्टाचार के एक मामले में सामने आया है।

आज केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा, 'अस्थाना का चयन सबकी सहमति से हुआ। जिस मामले का हवाला दिया जा रहा है, उसकी वजह से नियुक्ति नहीं रोकी जा सकती। डायरी में नाम होना नियुक्ति रोकने का आधार नहीं हो सकता।'

याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा कि अस्थाना की नियुक्ति का विरोध जांच एजेंसी के प्रमुख आलोक वर्मा ने किया है, क्योंकि अस्थाना का नाम भ्रष्टाचार के एक मामले में सामने आया है जिसकी जांच एजेंसी द्वारा की जा रही है।

सीबीआई ने इस मामले में 30 अगस्त को आरोप पत्र दाखिल किया था। इसका संबंध कथित तौर पर गुजरात स्थित स्टर्लिग बॉयोटेक ग्रुप व संदेसारा ग्रुप द्वारा कई सरकारी अधिकारियों को भुगतान से जुड़ा है।

कॉमन काज ने अपनी जनहित याचिका में दलील दी है कि अस्थाना की नियुक्ति अवैध, मनमानी, दुर्भावनाग्रसित और शीर्ष न्यायालय द्वारा निर्धारित त्रुटिहीन प्रमाणिकता व संस्थागत अखंडता के सिद्धांत का उल्लंघन करती है।

इसे भी पढ़ें: संसद का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से 5 जनवरी तक चलेगा: CCPA