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SC ने नहीं दी कारोबारियों को राहत, दिल्ली में पटाखों पर जारी रहेगा बैन

दिल्ली-एनसीआर में दीपावली पर लगी पटाखों की बिक्री पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन से इंकार कर दिया है। पटाखा विक्रेताओं ने अदालत से अपने आदेश में संशोधन की मांग की थी।

Updated on: 13 Oct 2017, 02:10 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली-एनसीआर में दीपावली पर लगी पटाखों की बिक्री पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन से इंकार कर दिया है। पटाखा विक्रेताओं ने अदालत से अपने आदेश में संशोधन की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने विक्रेताओं की मांग को खारिज करते हुए दिवाली पर पटाखों की बिक्री पर लगी रोक जारी रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें बहुत दुख है कि कुछ लोग बिक्री पर रोक के फैसले को सांप्रदायिक रंग दे रहे है।

दिवाली पर पटाखों की बिक्री पर लगी रोक पर लोगों के आक्रोश को देखते हुए जस्टिस ए के सिकरी ने टिप्पणी करते हुए कहा, 'मैं खुद एक बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, लेकिन यह मामला दूसरा है।'

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'हम दीवाली के बाद देखेंगे कि प्रदूषण स्तर में क्या अंतर आया है।' 

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोग खरीदे हुए पटाखे 11 बजे रात तक चलाए सकते हैं।

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