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नीतीश कुमार की विधान परिषद सदस्यता रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जनवरी तक टली

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विधान परिषद की सदस्यता रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जनवरी 2018 तक के लिए टाल दी है।

Updated on: 08 Dec 2017, 01:03 PM

नई दिल्ली:

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विधान परिषद की सदस्यता रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जनवरी 2018 तक के लिए टाल दी है।

याचिकाकर्ता ने बिहार की सीएम नीतीश कुमार पर चुनावी हलफनामे में आपराधिक मुकदमे की जानकारी छुपाने का आरोप लगाते हुए उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है।

हालांकि चुनाव आयोग पहले ही इस याचिका को रद्द करने की मांग कर चुका है। चुनाव आयोग का कहना था कि मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ दायर की गई यह याचिका गलत तथ्यों पर आधारित है और यह अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

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