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जुर्माना न भरने की स्थिति में शशिकला को 13 माह और काटनी होगी जेल

आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल की सजा काट रही एआईएडीएमके की महासचिव शशिकला को जुर्माना न देने पर 13 महीने की सज़ा और हो सकती है।

Updated on: 21 Feb 2017, 05:15 PM

नई दिल्ली:

आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल की सजा काट रही एआईएडीएमके की महासचिव शशिकला को जुर्माना न देने पर 13 महीने की सज़ा और हो सकती है। अदालत ने उनपर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जेल अधीक्षक कृष्ण कुमार ने एक बयान में कहा, "शशिकला को 10 करोड़ रूपये की जुर्माना राशि का भुगतान करना है और अगर वह उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाये गये जुर्माने के भुगतान में विफल रहती हैं तो उनको और 13 माह जेल में काटने होंगे।"

शशिकला फिलहाल कर्नाटक के परपन्ना अग्रहारा जेल में सजा काट रही हैं।

उच्चतम न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में 14 फरवरी के अपने फैसले में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। आय से अधिक संपत्ति मेमले में शशिकला को दोषी करार दिया था। जिसमें उन्हें और उनके संबंधियों को चार चार साल कैद एवं दस दस करोड़ रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

शशिकला को निचली अदालत ने चार वर्ष जेल की सजा सुनायी थी और वह पहले ही 21 दिन की सजा काट चुकी हैं। ऐसे में वह अब तीन वर्ष 11 माह जेल में बिताएंगी।

कुमार ने कहा, "जेल में दोषियों शशिकला, इलावरासी और सुधाकरण के साथ एक जैसा बर्ताव किया जा रहा है, किसी को भी विशेष सुविधा नहीं दी जा रही है।"

कुमार ने कहा कि सुरक्षा कारणों से शशिकला और इलावरासी को महिला ब्लॉक में और छोटे सेल में रखा गया है।

कुमार ने बताया कि उनको जेल में बना भोजन दिया जा रहा है और जेल के डॉक्टर समय-समय पर उनकी चिकित्सा जांच कर रहे हैं और दवाएं दी जा रही हैं।

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