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निर्भया गैंगरेप मामला: दोषियों की पुनर्विचार अर्जी पर SC ने कहा- एक साथ सुनेंगे सभी याचिकाएं

16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में हुए निर्भया गैंगरेप मामले में दोषियों की सजा पर दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिनों के लिए टाल दिया है।

Updated on: 13 Nov 2017, 06:02 PM

नई दिल्ली:

16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में हुए निर्भया गैंगरेप मामले में दोषियों की सजा पर दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर तक के लिए टाल दिया है।
गैंगरेप और हत्या के दोषियों में से एक मुकेश की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी।  सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा-चारों दोषियों की पुनर्विचार याचिका को एक साथ सुना जाएगा।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें मुकेश और अन्य तीन दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी।

मुकेश ने वकील एम एल शर्मा के जरिये याचिका दाखिल की है। मुकेश उन चार दोषियों में से है, जिसे कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है।

 मई महीने में जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस आर भानुमती और अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ ने हाई कोर्ट ने फैसले को जारी रखा था। हाई कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप के चार दोषियों अक्षय, पवन, विनय शर्मा और मुकेश को मिली फांसी की सजा को बरकरार रखा था।

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16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में चलती बस में छह लोगों ने निर्भया के साथ गैंगरेप किया था। 29 दिसंबर 2012 को सिंगापुर में इलाज के दौरान निर्भया की अस्पताल में मौत हो गई थी।

इस मामले के एक आरोपी राम सिंह ने सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली थी, जबकि एक अन्य आरोपी जुवेनाइल था, जिसे पिछले साल अगस्त में रिहा किया जा चुका है।

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