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नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी को बड़ी राहत, स्वामी को नहीं मिलेंगे कांग्रेस से जुड़े दस्तावेज

दिल्ली की एक अदालत ने बीजेपी (भारतीय जनता पार्टी) के सांसद सुब्रमण्यन स्वामी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) से जुड़े दस्तावेजों की मांग की थी।

Updated on: 26 Dec 2016, 04:59 PM

highlights

  • दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है
  • अदालत ने सुब्रमण्यन स्वामी की उस याचिका को खरािज कर दिया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस और एजेएल से जुड़े दस्तावेजों की मांग की थी

New Delhi:

दिल्ली की एक अदालत ने बीजेपी (भारतीय जनता पार्टी) के सांसद सुब्रमण्यन स्वामी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) से जुड़े दस्तावेजों की मांग की थी।

स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में इन दस्तावेजों की मांग की थी। स्वामी ने कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी और वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में याचिका दायर कर रखी है।

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मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लवलीन ने स्वामी की याचिका को ठुकराते हुए कहा कि उनके पास अब राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए आखिरी मौका है। अदालत ने स्वामी को इस मामले में सबूत पेश करने के लिए कहा।

सोनिया और राहुल गांधी के अलावा इस मामले में मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिज, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा अन्य आरोपी है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को मुकर्रर की है। 


वहीं पटियाला हाउस कोर्ट के इस फैसले के बाद स्वामी ने कहा कि वह इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपील करेंगे। स्वामी ने कहा, 'मैं पटियाला हाउस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करुंगा। नेशनल हेराल्ड ने सरकार से बहुत सारे फायदे लिए हैं।'