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रेप मामले में पत्रकार तरुण तेजपाल पर 28 सितंबर को तय होंगे आरोप

रेप के आरोपी तहलका के संस्थापक संपादक तरुण तेजपाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। गोवा की मपूसा कोर्ट ने रेप के आरोप में 28 सितंबर को आरोप तय करने का फैसला किया है।

Updated on: 07 Sep 2017, 05:17 PM

नई दिल्ली:

रेप के आरोपी तहलका के संस्थापक संपादक तरुण तेजपाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। गोवा की मपूसा कोर्ट ने रेप के आरोप में 28 सितंबर को आरोप तय करने का फैसला किया है। जिसके बाद तेजपाल के खिलाफ ट्रायल चलेगा।

तरुण तेजपाल के वकील प्रमोद दुबे ने बताया कि उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 354 (A), 354 (B), 341,342,376(2)F,376(2)K के तहत आरोप हैं। उसमें 376 नहीं शामिल है।

वरिष्ठ पत्रकार तेजपाल फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। तेजपाल पर अपनी एक सहकर्मी से गोवा के एक पांच सितारा होटल में 7-8 नवंबर, 2013 को रेप करने का आरोप है।

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