logo-image

RSS मानहानि मामला: कोर्ट में राहुल ने खुद को बताया निर्दोष, अगली सुनवाई 10 अगस्त को

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) मानहानि मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि वो 'दोषी नहीं' हैं।

Updated on: 12 Jun 2018, 03:51 PM

नई दिल्ली:

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) मानहानि मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि वो 'दोषी नहीं' हैं। कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 10 अगस्त को करेगी। 

राहुल ने एक रैली में कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस की विचारधारा जिम्मेदार है। हत्यारा नाथूराम गोडसे राष्ट्रपिता को गोली मारने के समय भले ही हिंदू महासभा का सदस्य था, लेकिन इससे पहले वह आरएसएस का सदस्य था और उसकी विचारधारा वही थी जो आरएसएस की है।

राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ आरएसएस के एक कार्यकर्ता ने मानहानि का मामला दायर किया था। राहुल इससे पहले भी इस मामले में पेश हो चुके हैं।

जज ने राहुल गांधी से पूछा, 'शिकायतकर्ता ने कहा है कि आपने उसकी संस्था का अपमान किया है, जो कि आरएसएस है। शिकायतकर्ता और संस्था के सम्मान को ठेस लगी है... क्या आपको इसकी प्रति मिली है?' जिस पर राहुल गांधी सहमति में उत्तर दिया।

और पढ़ें: तीन मंत्रियों समेत केजरीवाल LG के घर धरने पर, ये है मांग

कोर्ट ने आईपीसी की धारा 499 और 500 तहत आरोप तय किया है। जिसके बाद राहुल गांधी ने खुद को निर्दोष बताया। 

आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने मार्च 2014 में ठाणे की एक रैली में राहुल गांधी के बयान के बाद मानहानि का मामला दायर किया था। रैली में राहुल ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया था।

राहुल गांधी ने इससे पहले 2016 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मामले को रद्द करने की मांग की थी। जिस पर कोर्ट ने कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष को इस तरह से संस्था के 'सार्वजनिक निंदा' नहीं करनी चाहिये थी और अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो उन पर मुकदमा चलेगा।

राहुल गांधी ने कोर्ट के सुझाव को नहीं माना और मामले का सामना करने का फैसला लिया।

और पढ़ें: वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल गहराए : आईएमएफ प्रमुख