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प्रद्युम्न केस: SC ने खारिज की पिंटो परिवार की अग्रिम जमानत रद्द करने की पिता वरूण ठाकुर की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने रायन स्कूल के ट्रस्टी पिंटो परिवार की अंतरिम जमानत के खिलाफ मृतक प्रद्युम्न के पिता की दायर याचिका को खारिज कर दिया।

Updated on: 11 Dec 2017, 06:01 PM

highlights

  • सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पिंटो परिवार की जमानत के खिलाफ दायर याचिका 
  • प्रद्युम्न के पिता ने दी थी केस को प्रभावित करने की दलील

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने रायन स्कूल के ट्रस्टी पिंटो परिवार की अंतरिम जमानत के खिलाफ मृतक प्रद्युम्न के पिता की दायर याचिका को खारिज कर दिया।

प्रद्युम्न के पिता वरूण ठाकुर ने स्कूल के सीईओ रायन पिंटो और उसके पैरेंट्स अगस्टाइन पिंटो और ग्रेस पिंटो की अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी।

प्रद्युम्न के पिता की दलील थी कि पिंटो परिवार प्रभावशाली है केस को प्रभावित कर सकता है, जबकि पिंटो के वकील का कहना था कि गुड़गांव के स्कूल के प्रबंधन की किसी गड़बड़ी और गल्ती के लिए मुंबई में बैठे ट्रस्टियों को कैसे ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है?

पिछले हफ्ते इस मामले की सुनावई करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के जज ने खुद को अलग कर इसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के पास भेज दिया था।

इससे पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 21 नवंबर को पिंटो परिवार को इस केस में अग्रिम जमानत दे दी थी।

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बता दें कि 8 सितंबर 2016 को रायन स्कूल में कक्षा दो के छात्र प्रद्युम्न की स्कूल के वॉशरूम में गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। इससे पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 21 नवंबर को पिंटो परिवार को इस केस में अग्रिम जमानत दे दी थी।

गुरुग्राम पुलिस ने बस कंडक्टर अशोक को 7 साल के बच्चे (प्रद्युम्न) की हत्या मामले में गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले की सीबीआई जांच में स्कूल के ही 11वीं कक्षा के छात्र को आरोपी पाया और सीबीआई इस मामले की पड़ताल कर रही है।

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