प्रद्युम्न मर्डर केस: आरोपी छात्र 3 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में, CBI ने जमानत अर्जी का किया विरोध
प्रद्युम्न मर्डर केस में बुधवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की तरफ से बालिग करार दिए जाने के बाद गुरुग्राम चाइल्ड एंड सेशन कोर्ट में 16 वर्षीय आरोपी के खिलाफ शुक्रवार को पहली सुनवाई हुई।
highlights
- आरोपी छात्र को तीन जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है
- नाबालिग छात्र को सीबीआई ने 7 नवंबर को प्रद्युम्न की हत्या मामले में गिरफ्तार किया था
- दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने 6 जनवरी की अगली तारीख दी
नई दिल्ली:
प्रद्युम्न मर्डर केस में बुधवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की तरफ से बालिग करार दिए जाने के बाद गुरुग्राम चाइल्ड एंड सेशन कोर्ट में 16 वर्षीय आरोपी के खिलाफ शुक्रवार को पहली सुनवाई हुई।
नए सिरे से हुई सुनवाई के दौरान आरोपी को सेशन कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने उसे तीन जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
नाबालिग छात्र को सीबीआई ने 7 नवंबर को प्रद्युम्न की हत्या मामले में गिरफ्तार किया था। बता दें कि गुरुग्राम स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा 2 के छात्र प्रद्युम्न की वॉशरुम में गला रेत कर हत्या कर दी गई थी।
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने पहले ही आरोपी को तीन जनवरी तक ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा था, लेकिन मामला सेशन कोर्ट में पहुँच जाने से कस्टडी पर दोबारा सुनवाई की गई। आरोपी की तरफ से जमानत भी दायर की गई थी।
बचाव पक्ष की अर्जी के मुताबिक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों के तहत CBI को एक महीने के अंदर ही अदालत में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पेश करना चाहिए था, लेकिन CBI ऐसा नहीं कर पाई लिहाजा आरोपी को जमानत मिलनी चाहिए।
CBI ने इस जमानत अर्जी का विरोध किया। इसके अलावा आरोपी की उम्र को लेकर उसके स्कूल सर्टिफिकेट के लिए मांग करने वाली CBI की याचिका पर भी सुनवाई हुई।
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सीबीआई ने इस सर्टिफिकेट के लिए पहले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में अर्जी दी थी, लेकिन बचाव पक्ष तरफ से इसका विरोध किया गया था।
बचाव पक्ष ने कहा था कि वो सर्टिफिकेट को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश करेंगे, जिस पर बोर्ड ने कहा था कि यह जांच एजेंसी को देना चाहिए ना कि कोर्ट को। इन सारी याचिकाओं पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने 6 जनवरी की अगली तारीख दे दी है।
यह मामला पहली बार चाइल्ड सेशन कोर्ट में पहुँचा था इसलिए शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने केस के तमाम पहलू और घटना क्रम को दोहराया।
इस पूरे मामले की सुनवाई अब इसी कोर्ट में होगी। अगली सुनवाई पर आरोपी के बालिग करार दिए जाने के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले को अदालत पुनर्विचार भी करेगी।
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