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पीएनबी घोटाला: नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी

मुंबई की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने शनिवार को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के 12,700 करोड़ रुपये के घोटाले को लेकर नीरव मोदी और गीतांजलि जेम्स के प्रमुख मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।

Updated on: 03 Mar 2018, 08:23 PM

नई दिल्ली:

मुंबई की विशेष पीएमएलए (मनी लॉन्ड्रिंग निषेध कानून) कोर्ट ने शनिवार को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के 12,700 करोड़ रुपये के घोटाले को लेकर नीरव मोदी और गीतांजलि जेम्स के प्रमुख मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।

वारंट जारी होने के बाद नीरव मोदी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि गैर जमानती वारंट को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।

विजय अग्रवाल ने कहा, 'हम नीरव मोदी की ओर से हाई कोर्ट में विशेष अदालत के इस आदेश को चुनौती देने वाले हैं। लेकिन अंतिम निर्णय आदेश को देखने के बाद लिया जाएगा। हमें अब तक ईडी के द्वारा फाइल की गई आवेदन की कॉपी भी नहीं दी गई है।'

इसी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने शनिवार को गोकुलनाथ शेट्ठी सहित गिरफ्तार 6 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

गोकुलनाथ शेट्ठी पंजाब नेशनल बैंक मुंबई के ब्रैडी हाउस ब्रांच में बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग के पूर्व डिप्टी मैनेजर रह चुके हैं जिसे सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसी बैंक से 12,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला सामने आया था।

सीबीआई के अनुसार, गोकुलनाथ शेट्ठी और बैंक के दूसरे कर्मचारी मनोज खरात ने मई 2017 में शेट्ठी के रिटायरमेंट से पहले नीरव मोदी की कंपनी को 280 करोड़ रुपये से अधिक के आठ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी किए थे।

वहीं ईडी के द्वारा जांच में सहयोग करने को लेकर हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने ईमेल के जरिये जवाब दिया है।

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नीरव मोदी ने कहा, 'पासपोर्ट अधिकारी ने मेरे पासपोर्ट को रद्द कर दिया और अब जांच में सहयोग करने को कह रहे हैं। मैंने पासपोर्ट अधिकारी से निवेदन करते हुए पासपोर्ट के निलंबन और प्रस्तावित रद्द करने के कारणों को पूछा था लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मेरे जवाब देने के कुछ ही मिनटों में अधिकारियों ने मेरे पासपोर्ट को रद्द कर दिया।'

नीरव मोदी ने आगे लिखा, 'जिस तेजी के साथ अधिकारियों ने पासपोर्ट रद्द करने का काम किया, उससे साफ दिखता है कि मेरे खिलाफ कार्रवाई पहले से निर्धारित कर ली गई थी, बिना मेरे जवाब और कानून पर विचार किए यह किया गया।'

इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से जारी किए वारंट का नीरव मोदी ने जवाब दिया था कि वह भारत नहीं आ सकते क्योंकि वे विदेश में अपने कार्यों में व्यस्त हैं।

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