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PNB घोटाला: गैरजमानती वारंट को रद्द कराने के लिए कोर्ट पहुंचा मेहुल चोकसी

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में शामिल गीतांजलि जेम्स के प्रमुख मेहुल चोकसी ने मुंबई की सीबीआई विशेष अदालत के सामने गैरजमानती वारंट को रद्द करने के लिए आवेदन दिया है।

Updated on: 27 Jun 2018, 05:09 PM

नई दिल्ली:

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में शामिल गीतांजलि जेम्स के प्रमुख मेहुल चोकसी ने मुंबई की सीबीआई विशेष अदालत के सामने गैरजमानती वारंट को रद्द करने के लिए आवेदन दिया है।

बता दें कि मेहुल चोकसी पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी के मामा हैं। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी दोनों भारत से बाहर हैं।

गौरतलब है कि मुंबई की विशेष मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) कोर्ट ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।

वहीं इससे पहले अप्रैल महीने में सीबीआई ने भी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।

नीरव मोदी और मेहुल चोकसी कई बार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई को घोटाले की रकम नहीं लौटाने की बात कह चुके हैं।

क्या है पीएनबी घोटाला

पंजाब नेशनल बैंक ने 11,400 करोड़ रुपये के घोटाले के बारे में 14 फरवरी को जानकारी दी थी, जिसमें हीरा कारोबारी नीरव मोदी और गीतांजलि ग्रुप के चेयरमैन मेहुल चोकसी ने पीएनबी के एक ब्रांच से फर्जी एलओयू के जरिये विदेशों में दूसरे भारतीय बैंकों से पैसे निकाले थे।

मामले की जांच के बाद बैंक के करीब 1,300 करोड़ रुपये के घोटाले का मामला और सामने आया था।

यह घोटाला 2011 में ही शुरु हुआ था और इस साल जनवरी के तीसरे सप्ताह में सामने आया था जिसके बाद पीएनबी अधिकारियों ने संबंधित एजेंसियों को इसकी सूचना दी थी।

पीएनबी ने इस मामले में सीबीआई के समक्ष 13 फरवरी को दूसरी एफआईआर फाइल की थी। इससे पहले सीबीआई ने 28 जनवरी को पीएनबी से पहली शिकायत प्राप्त की थी और 28 जनवरी को केस दर्ज किया था।

इस घोटाले का खुलासा तब हुआ जब विदेश में स्थित भारतीय बैंकों ने पीएनबी से पैसों की मांग की थी। इस मामले में सीबीआई और ईडी बैंक अधिकारियों, गीतांजलि ग्रुप के अधिकारियों, नीरव मोदी ग्रुप के अधिकारी सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

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