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50 हजार से ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन पर अब बैंक में दिखानी होगी ओरिजनल आईडी

सरकार ने मनी लांड्रिंग रोकने के लिए ये कदम उठाया है। इस बाबत मोदी सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

Updated on: 23 Oct 2017, 03:34 AM

नई दिल्ली:

अब आपको बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों में कैश ट्रांजेक्शन के दौरान अपनी ओरिजनल आईडी दिखानी पड़ेगी। सरकार ने मनी लांड्रिंग रोकने के लिए ये कदम उठाया है। इस बाबत मोदी सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने गजट अधिसूचना जारी कर मनी लॉन्ड्रिंग रोधक (रिकॉर्ड रखरखाव) नियमों में संशोधन किए हैं। नए नियमों के मुताबिक रिपोर्ट करने वाली इकाई को ग्राहकों की ओर से दिए गए आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज को ऑरिजनल और उसकी कॉपी के साथ मिलाना होगा। 

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रिपोर्टिंग इकाइयों को खाता खोलने वाले किसी व्यक्ति या 50,000 रुपये से अधिक का लेन-देन करने वालों से बायोमेट्रिक पहचान नंबर आधार और अन्य आधिकारिक दस्तावेज लेना जरूरी है। इसी तरह की अनिवार्यता 10 लाख रुपये से अधिक के नकद सौदे या उतने ही मूल्य के विदेशी मुद्रा सौदे के लिए भी तय की गई है।

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