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गंगा स्वच्छता पर NGT का बड़ा फैसला, गंदगी की तो लगेगा 50 हज़ार रुपये जुर्माना

नेश्नल ग्रीन ट्रिब्युनल ने गंगा सफाई को लेकर लिया अहम फैसला। गंगा के 100 मीटर दायरे को 'नो डेवलपमेंट जोन' घोषित किया, 500 मीटर तक नहीं फेंक सकेंगे कूड़ा।

Updated on: 13 Jul 2017, 04:42 PM

नई दिल्ली:

नेश्नल ग्रीन ट्रिब्युनल ने गंगा सफाई को लेकर एक अहम आदेश दिया है। एनजीटी ने उत्तराखंड के हरिद्वार और उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बीच गंगा किनारे को 'नो डेवलपमेंट जोन' घोषित किया है।

एनजीटी ने गंगा की स्वच्छता को लेकर यह फैसला लिया है जिसके तह्त हरिद्वार और उन्नाव के बीच गंगा किनारे के 100 मीटर के दायरे को 'नो डेवलपमेंट ज़ोन' घोषित किया गया है।

इसके अलावा एनजीटी ने गंगा किनारे के 500 मीटर के दायरे में कचरे के निस्तारण पर रोक लगाई है। एनजीटी ने कहा है कि हरिद्वार से उन्नाव तक के गंगा किनारे पर 500 मीटर के दायरे में कूड़ा नहीं फेंका जाना चाहिए।

साथ ही एनजीटी ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने और कूड़ा फेंकने का दोषियों पर 50 हज़ार रुपये तक के जुर्माना लगाया जाएगा। 

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