मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर को लेकर NGT सख्त, कहा -ध्वनि प्रदूषण होता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी
पूर्वी दिल्ली में 7 मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए जांच के आदेश दिए है।
नई दिल्ली:
पूर्वी दिल्ली में 7 मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए जांच के आदेश दिए है। एनजीटी ने ध्वनि प्रदूषण के स्तर को जांचने का जिम्मा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी को सौपा है। कानून का उल्लंघन न हो इसके लिए कोर्ट ने अधिकारियों को अंतराल में निरिक्षण करने के निर्देश दिए है। एनजीटी ने निर्देश किया कि अगर सच में इन मस्जिदों से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है तो पर्यावरण नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने इन केमिटयों को निर्देश देते हुए कहा कि मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण होता है या नहीं इस बात की जांच करें।
NGT directs Central Pollution Control Board & DPCC to conduct joint inspection on random basis to check noise level from mosques in East #Delhi area. Court has also directed authorities that inspection should be held at intervals to ascertain whether there is violation of law. pic.twitter.com/Ud2r6Fei1g
— ANI (@ANI) August 11, 2018
दरअसल, अखंड भारत मोर्चा नाम की एक एनजीओ ने एनजीटी में याचिका दायर की। एनजीओ का कहना है कि पूर्वी दिल्ली की 7 मस्जिदों में लाउडस्पीकरों का अवैध तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, जिसके कारण इलाके में रहने वाले लोगों कि सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। याचिका में कहा गया है कि मस्जिदें शांत इलाके में है और वहां अस्पताल और स्कूल है।
एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की बेंच ने इस बात पर हैरानी जताई कि ध्वनि प्रदूषण की शिकायतें मिलने के बावजूद दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने जांच नहीं की।
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