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1993 मुंबई बम धमाका: अबू सलेम समेत 6 की सजा पर सुनवाई टली

1993 मुंबई बम धमाका केस में दोषी करार दिए गए लोगों के खिलाफ सजा को लेकर टाडा कोर्ट में आज से सुनवाई शुरू होगी। मुंबई की विशेष अदालत 16 जून को अंडरवर्ल्ड डॉन अबु सलेम और मुस्तफा दोसा सहित छह लोगों को दोषी करार दिया था, जबकि एक आरोपी अब्दुल कय्यूम को अदालत ने बरी कर दिया था।

Updated on: 20 Jun 2017, 12:24 PM

नई दिल्ली:

1993 मुंबई बम धमाका केस में दोषी करार दिए गए लोगों के खिलाफ सजा को लेकर टाडा कोर्ट में सुनवाई तीन बजे तक के लिए टल गई है। अब दोपहर तीन बजे सरकारी पक्ष के वकील इस मामले पर जिरह करेंगे। 

बता दें कि मुंबई की विशेष अदालत 16 जून को अंडरवर्ल्ड डॉन अबु सलेम और मुस्तफा दोसा सहित छह लोगों को दोषी करार दिया था, जबकि एक आरोपी अब्दुल कय्यूम को अदालत ने बरी कर दिया था।

12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार हुए बम धमाकों में 257 लोगों की मौत हुई थी और करीब 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस मामले के मुख्य आरोपी और देश छोड़ पुर्तगाल भागे सलेम को कड़ी मशक्कत के बाद 2005 में प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था।

इस मामले में मुख्य आरोपी माफिया डॉन अबु सलेम के अलावा मुस्तफा दोसा, मोहम्मद ताहिर मर्चेट उर्फ ताहिर टकला, करीमुल्लाह खान, रियाज सिद्दीकी और फिरोज अब्दुल राशिद खान शामिल हैं। मुस्तफा दोसा को संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था।

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इस मामले में आरोपी अब्दुल कय्यूम को अदालत ने बरी कर दिया था। कयूम ने ही फिल्म अभिनेता संजय दत्त के घर हथियार और गोला-बारुद पहुंचाने में मदद की थी। अब इस मामले में आज टाडा कोर्ट दोषियों के लिए सजा तय करने पर बहस की शुरुआत करेगी।

इससे पहले इसी मामले में विशेष टाडा अदालत 100 आरोपियों को दोषी करार दे चुका है। इन आरोपियों में याकूब अब्दुल रजाक मेनन भी शामिल था, जिसे 30 जुलाई, 2015 को फांसी दी गई।

(Video) 1993 मुंबई बम धमाका: अबू सलेम समेत 6 दोषी करार, अब्दुल कय्यूम बरी

फिल्म अभिनेता संजय दत्त इस मामले में कोर्ट की सज़ा काट चुके हैं। संजय दत्त पर शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया गया था । संजय दत्त बीते साल फरवरी में ही जेल से रिहा हुए हैं।

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