पेट्रोल-डीजल को लाया जा सकता है GST के अंदर, टैक्स नहीं होगा कमः अधिकारी
पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर देश में जारी बवाल के बीच खबर आ रही है कि जल्द ही इसे सरकार जीएसटी के अंदर ला सकती है।
नई दिल्ली:
पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर देश में जारी बवाल के बीच खबर आ रही है कि जल्द ही इसे सरकार जीएसटी के अंदर ला सकती है लेकिन कीमतों में कोई भी कटौती नहीं की जाएगी।
एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में 28 फीसदी वाले स्लैब में रखा जाएगा और राज्य सरकार इस पर लोकल सेल्स या वैट भी लागाएंगी।
उन्होंने बताया कि 28 फीसदी जीएसटी और वैट को मिलाकर टैक्स मौजूदा दर के बराबर हो जाएगा। अभी केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकारें वैट वसूल करती हैं।
जीएसटी क्रियान्वयन से करीब से जुड़े अधिकारी ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया, 'दुनिया में कहीं भी पेट्रोल-डीजल पर शुद्ध रूप से जीएसटी लागू नहीं है, इसलिए भारत में भी यह जीएसटी और वैट का मिश्रण होगा।'
पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के तहत लाए जाने का समय राजनीतिक स्तर पर तय किया जाएगा, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस बात का फैसला लेगी।
बता दें कि जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था।
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