महाराष्ट्र में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर लगी रोक, तीन बार पकड़े गए तो जाना होगा जेल
राज्य सरकार ने नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए 250 इंस्पेक्टरों का विशेष दस्ता बनाया गया है।
नई दिल्ली:
महाराष्ट्र में आज से प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य के पर्यावरण मंत्री ने बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है।
पर्यावरण मंत्री रामदास कदम ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि प्लास्टिक एवं थर्माकोल उत्पाद (निर्माण, उपयोग, बिक्री, परिवहन, हैंडलिंग और भंडारण) पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी।
उन्होंने कहा, 'कोर्ट ने शनिवार से राज्य में प्लास्टिक बंदी लागू करने की घोषणा की है। इससे महाराष्ट्र में प्लास्टिक एवं थर्माकोल उत्पाद (निर्माण, उपयोग, बिक्री, परिवहन, हैंडलिंग और भंडारण) पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी।'
It is good that plastic is getting banned in the state. Maharashtra has become the 18th state to ban plastic. Plastic is a problem for everyone. This decision has been taken for the betterment of the state: Ramdas Kadam, Maharashtra Environment Minister pic.twitter.com/GX4UsrbYZ2
— ANI (@ANI) June 23, 2018
बता दें कि ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का 18वां राज्य बन गया है। राज्य सरकार ने नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए 250 इंस्पेक्टरों का विशेष दस्ता बनाया गया है।
नियम में इस बात का जिक्र है कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार प्लास्टिक का इस्तेमाल करते पकड़ा जाता है तो 5000 रूपए, दूसरी बार नियम का उल्लंघन करने पर 10 हजार रूपये और तीसरी बार भी अगर वह ऐसा करता है तो 25 हजार रूपये और तीन महीने जेल का प्रावधान है।
हालांकि कोर्ट ने प्लास्टिक उत्पादकों और वितरकों को तीन हफ्ते के भीतर अपना पक्ष रखने का समय दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई तय कर दी है।
ब्रांडेड दूध के पैकेट, बोतलबंद पानी, ब्रांडेड फूड, जूस के पैकेट, अस्पताल में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के उपकरण, ब्रांडेड शर्ट, ड्रेस, तेल, कोला बोतल को इस बैन से बाहर रखा गया है।
वहीं पहली बार पकड़े जाने पर 5000 रुपया तो दूसरी बार 10 हजार और तीसरी बार पकड़े जाने पर 25 हजार रुपया और तीन महीने की सजा का प्रावधान है। कोशिश पूरी तरह से प्लास्टिक उन्मूलन की है।