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पीएम मोदी बोले, तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक

सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) पर बड़ा फैसला सुनाते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इसे 3-2 से खारिज कर दिया।

Updated on: 22 Aug 2017, 06:38 PM

highlights

  • सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया, 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 3-2 से खारिज किया
  • याचिकाकर्ता शायरा बानो ने कहा कि इस जजमेंट को स्वीकार किया जाए और जल्दी से जल्दी कानून बने
  • चीफ जस्टिस ने कहा,  तीन तलाक पर केंद्र सरकार कानून बनाए

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऐतिहासिक फैसला देते हुए तीन तलाक को 'असंवैधानिक' व 'मनमाना' करार देते हुए कहा कि यह 'इस्लाम का हिस्सा नहीं' है।

पांच जजों की संविधान पीठ ने दो के मुकाबले तीन मतों से दिए अपने फैसले में कहा कि तीन तलाक को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करते हुए याचिकाकर्ता शायरा बानो ने कहा कि इस जजमेंट को स्वीकार किया जाए और जल्दी से जल्दी कानून बने।

वहीं तीन तलाक के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में दलील रखने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के वकील और चेयरमैन जफरयाब जिलानी ने कहा, 'हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्यन करेंगे और उसके बाद आगे का फैसला लेंगे।'

जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और जस्टिस उदय उमेश ललित ने कहा कि तीन तलाक इस्लाम का मौलिक रूप से हिस्सा नहीं है, यह कानूनी रूप से प्रतिबंधित और इसे शरियत से भी मंजूरी नहीं है।

वहीं, प्रधान न्यायाधीश जस्टिस जे.एस. खेहर और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर ने कहा कि तीन तलाक इस्लामिक रीति-रिवाजों का अभिन्न हिस्सा है और इसे संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। जस्टिस खेहर ने अपने फैसले में संसद से इस मामले में कानून बनाने की अपील की।

चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में कहा, 'राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक मतभेदों को अलग रखकर केंद्र सरकार को तीन तलाक पर कानून बनाने में सहयोग करें।'

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वकील सैफ महमूद ने कहा, 'जस्टिस कुरियन ने कहा कि तीन तलाक इस्लाम का अहम हिस्सा नहीं है।'

तीन तलाक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 12 मई से 18 मई के बीच पांच दिन सुनवाई की। जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आपको बता दें की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) तीन तलाक के पक्ष में है। उसका मानना है कि धार्मिक मामलों में कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।

वहीं तीन तलाक की शिकार महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर वैधानिकता को चुनौती दी थी। मार्च, 2016 में शायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके तीन तलाक, हलाला निकाह और बहु-विवाह की व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित किए जाने की मांग की थी।

Live Updates:-

# पीएम मोदी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का तीन तलाक पर फैसला ऐतिहासिक। यह मुस्लिम महिलाओं को समानता देता है और महिला सशक्तीकरण के लिए एक मजबूत कदम है।

# न्यूज नेशन से खास बातचीत करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, तीन तलाक खत्म होने से मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिलेगा

तीन तलाक पर SC का फैसला मुस्लिम महिलाओं के लिए समानता के एक नए युग की शुरुआत: अमित शाह

# अमित शाह ने कहा, तीन तलाक पर SC का फैसला न किसी की जीत, न किसी की हार

शिया पर्सनल लॉ बोर्ड तीन तलाक के खिलाफ 2007 से ही आवाज उठा रही है। फैसले का स्वागत है: शिया धर्मगुरु

# केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कहा, यह अच्छा फैसला है

यह फैसला सच्चाई, वास्तविकता और सही इस्लाम को उजाकर करता है: कांग्रेस नेता और वकील सलमान खुर्शीद

# मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, केंद्र सरकार से अनुरोध है कि जल्द ही कानून लाए

एआईएमपीएलबी के वकील और चेयरमैन जफरयाब जिलानी ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्यन करेंगे और उसके बाद आगे का फैसला लेंगे

# तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम महिलाएं खुशी मनाती हुई

फैसले का स्वागत और समर्थन करती हूं। मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है: शायरा बानो

वकील सैफ महमूद ने बताया, जस्टिस कुरियन ने कहा कि तीन तलाक इस्लाम का अहम हिस्सा नहीं है

# 3:2 के फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया

राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक मतभेदों को अलग रखकर केंद्र सरकार को तीन तलाक पर कानून बनाने में सहयोग करें: SC

सुप्रीम कोर्ट ने तलाक-ए-बिद्दत पर 6 महीने के लिए रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केंद्र सरकार करे तीन तलाक पर फैसला

सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तीन तलाक बरकरार

तीन तलाक पर चीफ जस्टिस ने फैसला पढ़ना शुरू किया

पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, बड़ा दिन है, देखते हैं क्या फैसला आता है

तीन तलाक से जुड़े सभी पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

शायरा बानो ने कहा, मुझे लगता है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा, समय बदला है

तीन तलाक मामले में मुख्य याचिकाकर्ता शायरा बानो ने कहा- उम्मीद है पक्ष में फैसला आएगा

10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट तीन तलाक पर सुना सकता है फैसला

पांच जजों की पीठ ने की सुनवाई

चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर के नेतृत्व वाली पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ तीन तलाक की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई की है। पीठ में जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस उदय उमेश ललित तथा जस्टिस एस.अब्दुल नजीर शामिल हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी पक्षों के सामने तीन प्रश्न रखे हैं। ये तीनों प्रश्न हैं - क्या तीन तलाक इस्लाम का मूलभूत सिद्धांत है? क्या तीन तलाक को इस्लाम में पवित्र माना जाता है? और क्या तीन तलाक अनिवार्य रूप से लागू किया जाने वाला मूलभूत अधिकार है?

सुनवाई के दौरान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक परामर्श जारी किया था, जिसमें काजियों से कहा गया था कि वे निकाह कबूल करने से पहले महिलाओं को विकल्प दें कि क्या वह तीन तलाक नहीं चाहेंगी।

मामले में अदालत के सहयोगी वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने कहा, 'धर्म में जिसे गुनाह कहा गया हो, वह कानून के लिए अच्छा नहीं हो सकता। तीन तलाक मुस्लिम धर्म का अभिन्न हिस्सा तो नहीं ही है, बल्कि इसका धर्म से ही कोई लेना-देना नहीं है। इसके विपरीत इस्लाम में इसकी (तीन तलाक) की बुराई ही की गई है।'

एआईएमपीएलबी रहा है विरोध में

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) का कहना है कि तीन तलाक मुस्लिमों की आस्था का मुद्दा है। एआईएमपीएलबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि तीन तलाक एक 'गुनाह और आपत्तिजनक' प्रथा है, फिर भी इसे जायज ठहराया गया है और इसके दुरुपयोग के खिलाफ समुदाय को जागरूक करने का प्रयास जारी है।