logo-image

चारा घोटाला के चौथे मामले में लालू यादव दोषी करार, पूर्व CM जगन्नाथ मिश्र बरी

चारा घोटाला मामले में आज चौथा फैसला आ गया है। दुमका ट्रैजरी केस में लालू दोषी जबकि जगन्नाथ मिश्र को बरी कर दिया गया है।

Updated on: 19 Mar 2018, 02:06 PM

New Delhi:

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के चौथे मामले में भी कोर्ट ने दोषी करार दिया है।

झारखंड के दुमका ट्रैजरी से अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को दोषी करार दिया गया है जबकि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को बरी कर दिया गया है।

चारा घोटाले के चौथे मामले में शनिवार को ही फैसला सुनाया जाना था लेकिन लालू यादव के स्वास्थ्य खराब होने की वजह इसे टाल दिया गया था।

बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने 5 मार्च को सुनवाई पूरी कर ली थी और उसने 15 मार्च तक के लिए फ़ैसले को सुरक्षित रख लिया गया था।

और पढ़ें: लोकसभा में बिन चर्चा पास हुआ FCRA ACT 2010,अब दलों को मिले विदेशी चंदे की नहीं होगी जांच

बता दें कि लालू यादव ने शुक्रवार को फैसले की तिथि बढ़ाने एवं तत्कालीन एजी समेत तीन को आरोपी बनाने का अनुरोध किया था।

लालू यादव को चारा घोटाले से जुड़े 3 मामलों में पांच साल, तीन साल और पांच साल की सजा सुनाई जा चुकी है, उन पर 10 लाख रुपये जुर्माना भी लगा है।

इस मामले में लालू और मिश्र के अलावा 29 आरोपी हैं जिसमें दुमका ट्रेज़री के एक पूर्व आईएएस अधिकारी, एएचडी आधिकारी भी शामिल हैं।

और पढ़ें:  प्रदेश में योगी सरकार की पहली वर्षगांठ, जनता को बताएंगे उपलब्धियां

लालू को चार घोटाले के पहले मामले में साल 2013 में पांच वर्ष की सजा सुनाई गई थी।

इस घोटाले के दूसरे मामले में लालू को 23 दिसंबर 2017 को दोषी ठहराया गया था और 6 जनवरी को साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई गई थी। तीसरे मामले में उन्हें चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के लिए 24 जनवरी को दोषी ठहराया गया था और पांच साल की सजा दी गई।

और पढ़ें: बीजेपी को शिवसेना का झटका, मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से बनाई दूरी