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SC के फैसले के बाद डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा - अब हम करेंगे अफसरों का ट्रांसफर-पोस्टिंग

दिल्ली का बॉस कौन इस पर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई जीतने के बाद एक बार फिर सीएम अरविंद केजरीवाल एक्शन में नजर आ रहे हैं।

Updated on: 05 Jul 2018, 12:04 AM

नई दिल्ली:

दिल्ली का बॉस कौन इस पर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई जीतने के बाद एक बार फिर सीएम अरविंद केजरीवाल एक्शन में नजर आ रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने सरकारी आवास पर कैबिनेट की बैठक बुलाई है जिसमें कई अहम फैसले लिेए जा सकते हैं।

सीएम केजरीवाल ने इस मीटिंग में दिल्ली सरकार के सभी विभागों में लटकी फाइलें और लंबित योजना से जुड़ी जरूरी जानकारी भी मंगवाई है।

केजरीवाल के मीटिंग बुलाने के बाद आम आदमी पार्टी सरकार के विधायक और मंत्रियों का सचिवालय पहुंचना शुरू हो गया है। 

Live Updates:

# ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार अब हमारे पास है: सिसोदिया

# संविधान के हिसाब से एलजी के पास पावर नहीं थी: सिसोदिया

# उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा,'अब एलजी से मंजूरी लेने की कोई जरूरत नहीं' 

# मीटिंग से पहले केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, अब घर-घर पहुंचाया जाएगा राशन और सीसीटीवी

दिल्ली सरकार की सलाह मानने के लिए उपराज्यपाल बाध्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ ने बुधवार को सर्वसम्मति से अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली के शासन की असली शक्तियां निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास है।

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शीर्ष अदालत ने कहा कि उपराज्यपाल भूमि, पुलिस और कानून एवं व्यवस्था के अलावा सभी क्षेत्रों में मंत्री परिषद से सलाह और सहायता के लिए बाध्य हैं।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की पीठ ने कहा कि उपराज्यपाल के पास स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्तियों का अधिकार नहीं है और वह मनमाने तरीके से कार्य नहीं कर सकते।

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