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आधार से पैन को लिंक करवाने की आज अंतिम तारीख, इन आसान तरीकों से करें लिंक

अगर आपने अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो इसे तुरंत करवा लें। आधार-पैन लिंक करवाने की आज अंतिम तारिख है।

Updated on: 30 Jun 2018, 01:24 PM

नई दिल्ली:

अगर आपने अपना आधार और  पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो इसे तुरंत करवा लें। आधार-पैन लिंक करवाने की आज अंतिम तारीख है।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और नया पैन लेने के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य है। आधार को पैन से लिंक न करवाने के कारण आटीआर नहीं भर पाएंगे और टैक्स रिफंड भी मुश्किल में फंस सकता है।

बता दें कि आधार को पैन कार्ड से लिंक कराने की तारिख को चौथी बार आगे बढ़ाया गया है।

30 जून से पहले अंतिम तारिख 31 मार्च थी। इससे पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर, 2017 थी।

सरकार ने एक जुलाई तक परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया था।

ऐसे करें पैन और आधार को लिंक :

  •  अगर आप रजिस्टर्ड उपभोगता है तो www.incometaxindiaefiling.gov.in पर 'लिंक आधार' के ऑप्शन पर क्लिक करें।

  • क्लिक करने के बाद अपना पैन कार्ड और आधार नंबर भरें। UIAI के वेरिफिकेशन के बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा।

  •  अगर आप रजिस्टर्ड उपभोगता नहीं है तो www.incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉग ऑन करें। इसके बाद अपनी लॉग इन आईडी, पासवर्ड, जन्म तिथि डालें।

  • लॉग इन करने के बाद पॉप आप विंडो खुल जाएगा। अपने आधार-पैन को लिंक करें। अगर पॉप आप नहीं अाता है तब 'प्रोफाइल सेटिंग ' पर जाकर 'लिंक आधार ' पर क्लिक करें।

  • स्क्रीन पर आई सारी डिटेल्स को ध्यानपूर्वक वेरीफाई करें। इसके बाद 'लिंक बटन'  पर क्लिक कर अपना आधार कार्ड नंबर और कैप्चा कोड डालें।

  •  इस प्रक्रिया के बाद एक पॉप मेसेज आधार-पैन के सफलतापूर्वक लिंक के बारे में जानकारी देगा।

  • आप SMS के ज़रिये भी पैन से आधार को लिंक कर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, 567678 या 56161 पर SMS भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है।

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