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NIA की विशेष अदालत ने सुनाई ISIS ऑपरेटिव यास्मिन को 7 साल की सजा

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने युवाओं को बहकाकर आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में भर्ती कराने मामले में केरल की यासमीन मोहम्मद जाहिद को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

Updated on: 24 Mar 2018, 06:26 PM

नई दिल्ली:

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने युवाओं को बहकाकर आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में भर्ती कराने मामले में केरल की यासमीन मोहम्मद जाहिद को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष जज एस. संतोष कुमार ने महिला को अवैध गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत यासमीन को दोषी ठहराया है।

एर्नाकुलम की विशेष एनआईए अदालत ने यास्मीन पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। ये भारत में आईएसआईएस से संबंधित अपराध में सजा सुनाए जाने का ये पहला मामला है।

पिछले साल एनआईए ने इस्लामिक स्टेट के दो संचालक अब्दुल राशिद अब्दुल्ला और यास्मीन मोहम्मद जाहिद के खिलाफ एक आरोप पत्र दाखिल किया था।

केरल स्थित यासमीन बिहार की रहने वाली है। उस पर आरोप है कि उसने 15 युवकों को आईएसआईएस में भर्ती कराया है।

सरकारी वकील अर्जुन ने कहा, 'कोर्ट ने आरोपी को अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) कानून (UAPA) की धारा 125 के तहत 7 साल और सेक्शन 38,39, और 40 के तहत 7 साल की की सजा सुनाई है।'

Court has awarded sentence of 7 yrs under Section 125 & 7 years under section 38, 39 & 40 of the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), also imposed a fine of Rs 25,000 on accused: Arjun, Public prosecutor after NIA court sentenced ISIS recruiter YM Zahid to 7 yrs in prison pic.twitter.com/zZl0gdjHSt

— ANI (@ANI) March 24, 2018

ये सभी 15 युवक केरल के कासरगोड जिले के थे और इन्हें आईएसआईएस में भर्ती करने के बाद अफगानिस्तान भेजा गया था।

अब्दुल राशिद आईएसआईएस में भर्तियां कराने वाले इस रैकेट का मास्टरमाइंड था। ये इस समय अफगानिस्तान में है।

एनआईए का कहना है कि अब्दुल राशिद ने 14 युवकों को बहकया और उन्हें आईएसआईएस का सदस्य बनाया था उसके इस काम में यासमीन भी शामिल थी।

अब्दुल्ला भर्तियों के लिए धनराशि इकट्ठी कर यासमीन को दिया था जिसका उपयोग वो युवकों को आईएसआईएस से जोड़ने और उन्हें देश से बाहर भेजने में करती थी।

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