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लव जेहाद: SC ने पलटा केरल हाई कोर्ट का फैसला, हादिया और शफीन की शादी वैध

सुप्रीम कोर्ट हदिया और शफीन जहां की शादी को आज वैध करार देते हुए हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया।

Updated on: 08 Mar 2018, 05:22 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने हदिया और शफीन जहां की शादी को वैध करार देते हुए केरल हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। हदिया और शफीन जहां की शादी को बहाल करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली बेंच कहा कि इस मामले में एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) की जांच जारी रहेगी।

बता दें कि हिंदू महिला अखिला ने अपना धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल कर लिया था और उसने शफीन जहां से शादी कर ली थी। इस शादी को केरल हाई कोर्ट ने रद्द घोषित कर दिया था जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई।

धर्म परिवर्तन के बाद अखिला ने अपना नाम हादिया रख लिया था।

एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मामले में जांच लगभग पूरी हो चुकी है और केवल दो लोगों से पूछताछ नहीं हुई है क्योंकि वह अभी विदेश में हैं।

जांच एजेंसी ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद ही हमने इस मामले की जांच शुरू की। एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि केरल में लड़कियों को कथित रूप से धर्म परिवर्तित करवाने वाला तंत्र सक्रिय है।

इस दलील पर कोर्ट ने कहा कि एनआईए किसी भी मामले की जांच कर सकती है लेकिन किसी दो वयस्क की शादी को लेकर कैसे जांच की जा सकती हैं?

शफीन जहां के वकील कपिल सिब्बल ने शादी रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया। सिब्बल ने कहा कि किसी को भी अपनी पसंद से चुनना किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार है।

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