सुप्रीम कोर्ट में पेशी से पहले बोली हदिया, धर्म परिवर्तन के लिए कोई दबाव नहीं
केरल में कथित धर्म परिवर्तन के मामले में सुनवाई के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले हदिया ने कहा कि धर्म बदलने के लिए उसपर किसी ने दबाव नहीं डाला है।
highlights
- हदिया ने कहा, धर्म परिवर्तन के लिए किसी ने नहीं डाला दबाव
- पेशी से पहले हदिया ने पति के साथ रहने की जताई इच्छा
नई दिल्ली:
केरल में कथित धर्म परिवर्तन के मामले में सुनवाई के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले हदिया ने कहा कि धर्म बदलने के लिए उसपर किसी ने दबाव नहीं डाला है। हदिया ने पत्रकारों से कहा, 'मैं एक मुस्लिम हूं और अपने पति के साथ जाना चाहती हूं, किसी ने मुझपर धर्मपरिवर्तन करने के लिए दबाव नहीं डाला है।'
इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने हदिया के पिता को उसे 27 नवंबर को पेश करने का आदेश दिया था।
हदिया उर्फ अखिला को 27 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर यह गवाही देनी है कि शफीन जहां के साथ उसकी शादी मर्जी से हुई थी या नहीं। इस बीच हदिया शनिवार रात दिल्ली में पहुंच गई है।
I am a Muslim. I want to go with my husband. Nobody forced me to convert: Hadiya, who will be produced before Supreme Court in Kerela 'Love Jihad' case on 27th November in Delhi pic.twitter.com/w9JzcmBw9Z
— ANI (@ANI) November 25, 2017
गौरतलब है कि हदिया की मदद कर रहे समाजसेवी राहुल ईश्वर ने 17 अगस्त को एक वीडियो रिलीज किया था, जिसमें दावा था की हदिया को उसके पिता से खतरा हैं।
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इस वीडियो में हदिया यह कहते हुए देखी जा सकती है कि उसके पिता उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। वीडियो में हदिया को यह कहते हुए सुना जा रहा था, 'आपको मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। मैं किसी भी वक्त मारी जाउंगी। मैं जानती हूं कि मेरे पिता गुस्सा में हैं।'
शफीन जहां के बारे में NIA ने सुप्रीम कोर्ट से कह चुका है कि वह बालिग लड़की को बहका कर शादी करने वाला अपराधी है।
गौरतलब है कि केरल हाई कोर्ट ने 'लव जेहाद' के आरोप में शफीन जहां के साथ उनकी शादी को रद्द करने के बाद उसे उसके माता-पिता के पास भेज दिया था।
हाई कोर्ट के इसी फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि धर्म परिवर्तन कर निकाह करने वाली अखिला उर्फ हदिया की शादी को केरल हाई कोर्ट कैसे रद्द कर सकता है?
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