logo-image

रेप के आरोपी पादरियों को नहीं मिली राहत, केरल HC ने अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

केरल हाई कोर्ट ने बुधवार को तीन कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स पादरियों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

Updated on: 11 Jul 2018, 02:27 PM

कोच्चि:

केरल हाई कोर्ट ने बुधवार को तीन कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स पादरियों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इन पादरियों पर इसी चर्च से जुड़ी एक महिला का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है।

इन पादरियों ने अदालत से अग्रिम जमानत के लिए अनुरोध किया था। कोट्टायम मुख्यालय वाले मलंकारा ऑर्थोडॉक्स चर्च के दोनों पादरियों अब्राहम वर्गीस और जॉब मैथ्यू ने अदालत से उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें एक ग्रामवासी महिला के यौन शोषण मामले में झूठे तरीके से फंसाया गया है।

अभियोजन पक्ष ने हालांकि कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि किसी भी हाल में अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

दोनों पादरियों के वकील ने अनुरोध किया कि जब तक अदालत में जमानत याचिका दाखिल नहीं हो जाती, तबतक उनकी गिरफ्तारी को रोका जाना चाहिए। लेकिन अदालत ने इंकार कर दिया।

अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले इन दो पादरियों के साथ ही दो अन्य पादरियों जेसी जॉर्ज और जॉनसन मैथ्यू के खिलाफ केरल पुलिस की अपराध शाखा ने आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। अपराध शाखा पीड़िता के पति द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर मामले की जांच कर रही है।

और पढ़ें: फ्रांस को पीछे छोड़ भारत बना दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था