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कठुआ रेप केस: तालिब हुसैन के परिवार वालों की ओर से दायर याचिका पर SC ने जम्मू-कश्मीर सरकार को भेजा नोटिस

सुप्रीम कोर्ट में आज कठुआ सामुहिक बलात्कार और हत्याकांड के मामले में पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई होगी।

Updated on: 08 Aug 2018, 11:49 AM

नई दिल्ली:

कठुआ रेप केस में गवाह तालिब हुसैन के परिवार वालों की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। याचिका में कहा गया है कि कठुआ रेप केस में पीड़ित परिवार की मदद के चलते उन्हें एक झूठे रेप केस में फंसाकर , पुलिस हिरासत में उनका टॉर्चर हो रहा है। पुलिस उन्हें उठा कर लेकर गई है और उनका कोई पता नहीं चल पाया है। कोर्ट की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।

तालिब हुसैन की पहचान एक गुर्जर नेता और सामाजिक कार्यकर्ता की रही है। जनवरी में कठुआ बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या मामले में भी तालिब ने आरोपियों को सजा की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन किया था। 

क्या है मामला

जम्मू के कठुआ में आठ साल की बच्ची का 10 जनवरी को अपहरण कर लिया गया था। बच्ची को एक मंदिर में बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान उसे भूखा रखा गया और नशीली दवाइयां दी गई और बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया। इसके बाद बच्ची की हत्या कर दी गई। बच्ची का शव 17 जनवरी को रसाना गांव के जंगल से मिला था। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने सांजी राम, उसके बेटे विशाल, उसका एक नाबालिग़ भतीजा, दो विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजुरिया उर्फ ​​'दीपू' और सुरेंद्र वर्मा और दोस्त परेश कुमार उर्फ ​​मन्नू को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि 9 अप्रैल को दाखिल चार्जशीट में इन सभी का नाम है।

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इस मामले में हेड कांस्टेबल तिलक राज और सहायक निरीक्षक (SI) आनंद दत्ता को भी गिरफ्तार किया गया था। इन पर कथित रूप से सांजी राम से 4 लाख रुपये लेने और महत्वपूर्ण साक्ष्य को नष्ट करने का आरोप है। राज और SI आनंद दत्ता इस घटना के बाद से ही पद से हटा दिए गए हैं।