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टेरर फंडिंग: NIA ने दाखिल की चार्जशीट, हाफिज सईद और हिजबुल सरगना समेत 12 के खिलाफ आरोप तय

जम्मू-कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अलगाववादियों और कारोबारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है।

Updated on: 18 Jan 2018, 07:08 PM

highlights

  • टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने अलगाववादियों और कारोबारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है
  • एनआईए ने लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिद्दीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन को बनाया आरोपी

नई दिल्ली:

जम्मू-कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अलगाववादियों और कारोबारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है।

दिल्ली की एक अदालत में दायर चार्जशीट में एनआईए ने लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिद्दीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन को जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रविरोधी गतिविधियां भड़काने का आरोपी बनाया है।

इसके अलावा इस चार्जशीट में आफताब हिलाली, अयाज अकबर खांडे, फारुक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे, नईम खान, अल्ताफ अहमद शाह, राजा मेहराजुद्दीन कलवाल, बशीर अहमद भट उर्फ पीर सैफुल्लाह और जहूर वताली के नाम शामिल हैं।

गौरतलब है कि इस मामले में गिरफ्तार आज ही के दिन सात कश्मीरी अलगाववादियों और एक व्यवसायी के न्यायायिक हिरासत खत्म हो रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तार अलगाववादियों व व्यवसायी की न्यायायिक हिरासत 18 जनवरी को खत्म हो रही है।

इसी दिन एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग और देश के खिलाफ युद्ध भड़काने की विभिन्न धाराओं के तहत उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।

दिल्ली की एक अदालत ने 12 जनवरी को आठों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 18 जनवरी तक बढ़ा दी थी।

आठों आरोपियों पर जम्मू-कश्मीर में आंतकवादी गतिविधियोंऔर पथराव की घटना को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान से फंडिंग लेने का आरोप है। 

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गौरतलब है कि सुरक्षाबलों से मुठभेड़ के दौरान आठ जुलाई 2016 को हिजबुल मुजाहिदीन के आतकंवादी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कश्मीर में हिंसा भड़क उठी थी।

एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा कि अलगाववादियों पर राज्य में युद्ध भड़काने या युद्ध भड़काने का प्रयास करने के आरोप में धारा 121 और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में धारा 120बी सहित गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपी अधिनियम-1967) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप दर्ज किए जाएंगे।

एनआईए ने 24 जुलाई 2017 को आफताब हिलाली शाह उर्फ शाहिद-उल-इस्लाम, अयाज अकबर खांडे, फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे, नईम खान, अल्ताफ अहमद शाह, राजा मेहराजुद्दीन कलवल और बशीर अहमद भट उर्फ पीर सैफुल्ला को आपराधिक साजिश रचने और भारत के खिलाफ युद्ध भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

वहीं, कश्मीर घाटी में आंतकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और वित्तीय लेनदेन में अलगाववादियों की मदद करने के आरोपी व्यवसायी जहूर अहमद शाह वाटाली को पिछले साल 17 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।

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