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जुनैद हत्याकांड : SC ने फरीदाबाद कोर्ट में चल रही सुनवाई पर लगाई रोक, हरियाणा सरकार से मांगी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के बल्लभगढ़ मॉब लिंचिंग मामले की फरीदाबाद कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है।

Updated on: 19 Mar 2018, 04:55 PM

highlights

  • सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के बल्लभगढ़ मॉब लिंचिंग मामले की फरीदाबाद कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है
  • सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई पर रोक लगाते हुए हरियाणा सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के बल्लभगढ़ मॉब लिंचिंग मामले की फरीदाबाद कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई पर रोक लगाते हुए हरियाणा सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। 

कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की समीक्षा करेगी कि क्या इसकी जांच को सीबीआई से कराई जा सकती है या नहीं।

गौरतलब है कि हरियाणा के बल्लभगढ़ के रहने वाले 16 वर्षीय जुनैद की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। जुनैद के परिवारवालों ने इस मामले सीबीआई जांच की मांग को लेकर हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

हालांकि हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग की अर्जी को ठुकरा दिया था।

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