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जेपी इंफ्रा के 21 हज़ार फ्लैट खरीददारो को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

जेपी इंफ्रा के लगभग 21 हज़ार फ्लैट खरीददारो को सुप्रीम कोर्ट से राहत नही मिला है।

Updated on: 09 Aug 2018, 12:37 PM

नई दिल्ली:

जेपी इंफ्रा के लगभग 21 हज़ार फ्लैट खरीददारो को सुप्रीम कोर्ट से राहत नही मिला है। कोर्ट ने अपने पास लंबित सभी मामलों को NCLT, इलाहबाद को भेज दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि दिवालिया प्रकिया के 180 दिन के लिमिटेशन पीरियड की शुरुआत आज से होगी और IRP नीलामी के लिए नई निवेदाये आमंत्रित करेगी।

साथ ही कोर्ट ने कहा है कि फ्लैट खरीददार भी क्रेडिटर्स की समिति में शामिल होंगे। जेपी इंफ्रा और जेपी एसोसिएट्स IRP की ओर से आमंत्रित नीलामी प्रकिया में हिस्सा नहीं ले पाएगी।